Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत, जनहित याचिका खारिज; मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे

दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत, जनहित याचिका खारिज; बने रहेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की थी।

वीडियो By ZEE News

याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने के लिए अदालत को अनुरोध किया है। उन्होंने यह आधारित किया कि केजरीवाल को एक वित्तीय घोटाले के आरोपी के रूप में गिरफ्तार होने के कारण उन्हें सीमित समय के लिए न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा है, जिससे वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे दिल्ली की सरकारी प्रक्रिया और संवैधानिक तंत्र पर भी असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है और मांग की है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए।

सुरजीत सिंह यादव को एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल को जेल में रहते हुए किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होना चाहिए, और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने से संविधान की तीसरी अनुसूची की गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका में यह भी कहा कि केजरीवाल को अपने अधिकारों के दायरे में रहने देने से दिल्ली की सरकार के कामकाज को भी असर पड़ेगा, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के खिलाफ होगा।

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